हाईकोर्ट में भी हुई येदियुरप्पा की जीत, बागी विधायक अयोग्य साबित

कर्नाटक सरकार अब चैन से सांस ले सकेगी, और मजे से दिवाली मना सकेगी क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों की अयोग्यता को सही ठहराया है। शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराया है। जिसके बाद कर्नाटक सरकार अब कोई खतरा नही रह गया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस सभाजीत इस प्रकरण पर अपना फैसला सुनाया। अयोग्य ठहराए गए 11 भाजपा विधायकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। पहले इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट की डीविजन बेंच कर रही थी, लेकिन पीठ के दोनों जजों की राय अलग-अलग होने पर इस केस को जस्टिस सभाजीत को सौंप दिया गया था। चीफ जस्टिस जेएस केहर ने इन विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा था जबकि जस्टिस एन कुमार ने उनको अयोग्य ठहराए जाने को खारिज कर दिया था।

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