अयोध्या फैसला: पढ़िए न्यायमूर्तियों ने क्या कहा..

Lucknow High Court Judges
अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय लखनऊ पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी.वी.शर्मा ने अपने आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निष्कर्षो को आधार बनाया है।

अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है: न्यायमूर्ति डी.वी.शर्मा

उन्होंने कहा है कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा है कि मुकदमे से जुड़ी संपत्ति भगवान राम का जन्मस्थान है और उस स्थल पर हिंदुओं को पूजा का हक है। ज्ञात हो कि एएसआई ने अदालत के समक्ष एक बयान में कहा था कि ढांचा हिंदुओं का धार्मिक ढांचा था।

बाबर के शासनकाल में मस्जिद बनने का सबूत नहीं: न्यायमूर्ति अग्रवाल

न्यायमूर्ति एस.यू.खान ने अपने आदेश में कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए किसी मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि मंदिर के मलबे पर मस्जिद बनाया गया था।

जबकि पीठ के अन्य दो न्यायाधीशों का मानना है कि मस्जिद निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को ढहाया गया था। न्यायमूर्ति खान ने अपने आदेश में लिखा है कि एक लंबे समय तक मस्जिद निर्माण तक हिंदू यह मानते रहे कि विवादित स्थल के विशाल क्षेत्र में किसी जगह राम लला का जन्म स्थान था।

मस्जिद के लिए कोई मंदिर नहीं गिराया गया था: न्यायमूर्ति खान

न्यायमूर्ति खान ने कहा है, "लेकिन यह मान्यता विस्तृत क्षेत्र के अंदर किसी खास छोटे क्षेत्र से संबंधित नहीं थी, खासतौर से विवादित परिसर में।" खान ने लिखा है, "यह बहुत ही अनोखा और बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति है कि चारदीवारी और मस्जिद परिसर के अंदर, हिंदू धर्मस्थल थे, जहां पर मुसलमानों के नमाज के साथ ही पूजा भी किया जाता रहा है।"

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