सज्जन की अपील खारिज
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की पीठ ने सज्जन की इसी तरह की एक अन्य याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रतिकूल अवलोकन का निचली अदालत की सुनवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*












Click it and Unblock the Notifications