सलेम के सभी अपराधों पर चल सकता है मुकदमा : न्यायालय
न्यायालय ने सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि उस पर केवल वही मामले चलाए जा सकते हैं जिनके अंतर्गत पुतर्गाल के न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी।
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पी.सतशिवम और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के अलावा भारत और पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
खंडपीठ ने कहा कि सलेम द्वारा किए गए सभी अपराध उसके प्रत्यर्पण का आधार बनाते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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