रिजवानुर मामले की दोबारा जांच पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने रिजवानुर के सुसर और उद्योगपति अशोक टोडी और अन्य को निचली अदालत द्वारा आरोप मुक्त करने सहित इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से जुड़े सभी आदेशों पर रोक लगा दी।
रिजवानुर ने अशोक टोडी की पुत्री प्रियंका से विवाह किया था और एक महीने के भीतर ही उसका शव रेल पटरी पर पाया गया था।
न्यायाधीश पी. सथशिवम और न्यायाधीश बी. सी. चौहान की खण्डपीठ ने निचली अदालत से अपनी संतुष्टि के आधार पर अशोक टोडी और अन्य के जमानती बांडों का नवीकरण करने को कहा। बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका पर उसका फैसला आने तक निचली अदालत अशोक टोडी और अन्य पर मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगी।
रिजवानुर हत्या मामले में सीबीआई को एक नई प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच नए सिरे से करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ टोडी और सीबीआई दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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