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गवली के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई, 2007 को एफआईआर को रद्द कर दिया था तथा राज्य सरकार को गवली के खिलाफ मकोका हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने गवली एवं अन्य दो को रिहा करने का आदेश भी दिया था। इन तीनों को हालांकि राज्य सरकार की दलील पर रिहा नहीं किया गया।
अदालत ने कहा था, "आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं" इसलिए गवली के खिलाफ शिकायत रद्द किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर अमान्य करार दिए जाने तथा मकोका हटाने की स्वीकृति दिए जाने के आधार को चुनौती दी।
इस बीच बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. सथसिवम तथा न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की खंडपीठ ने कहा, "इस मामले को रद्द कर देना सही है। इसलिए हम राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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