बेटे को 75000 रूपये देंगे एन डी तिवारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक युवक द्वारा दायर मुकदमे के कुछ पैराग्राफ को हटाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि यह समूचे मामले को 'खत्म करने" जैसा है। गौरतलब है कि उस युवक का दावा है कि एन डी तिवारी उसके पिता है।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट ने कहा, 'यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि तिवारी का आवेदन महत्वहीन है।" न्यायाधीश ने कहा, 'तथ्यों को हटाना समूचे मामले को खत्म कर देगा जो स्वीकार्य नहीं है।" अदालत ने 84 वर्षीय तिवारी पर 75 हजार रुपये का खर्च भी लगाया। यह राशि रोहित शेखर को दी जाएगी जिन्होंने मुकदमा दायर करके दावा किया है कि वह तिवारी के बेटे हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 सितंबर को निर्धारित कर दी।













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