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कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद कानून के तहत लाभ नहीं: न्यायालय

By Staff
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उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का प्रशासन बंबई सार्वजनिक सेवा नियम (बीसीएसआर) के अंतर्गत है न कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत।

न्यायमूर्ति के. एस. झावेरी ने गुजरात सरकार विरुद्ध याम बहादुर डी. थापा के एक मामले की सुनवाई पर यह फैसला दिया। गुजरात सरकार ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें श्रम न्यायालय ने थापा को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अतिरिक्त काम के लिए 57,600 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति झावेरी ने अपने आदेश में कहा, "श्रम न्यायालय अहमदाबाद का आदेश खारिज किया जाता है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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