सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की (लीड-1)

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को छह महीने में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे ने अपने निर्णय में कहा, "हम महाराष्ट्र सरकार के बदले हुए निर्णय को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।"

न्यायालय ने यह बात महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में लिया अपना निर्णय बदलने के संदर्भ में कही। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय में पहले स्वीकार किया था कि उसे सीबीआई से जांच कराना मंजूर है लेकिन बाद में उसने न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद भड़के दंगों में मुंबई के हरि मस्जिद इलाके में लूटपाट और आगजनी कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की थी।

उच्च न्यायालय ने उपनिरीक्षक निखिल काप्से द्वारा की गई गोलीबारी की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। इस गोलीबारी में मस्जिद परिसर में छह लोगों की मौत हो गई थी।

महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि काप्से ने पुलिस उपायुक्त के. एल. बिश्नोई के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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