पुलिस गोलीबारी मामले में महाराष्ट्र की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में मुंबई दंगों के दौरान पुलिस गोलीबारी में छह लोगों की मौत से संबद्ध मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पड़ताल कराने का आदेश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद भड़के दंगों में मुंबई के हरि मस्जिद इलाके में लूटपाट और आगजनी कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की थी।
उच्च न्यायालय ने उपनिरीक्षक निखिल काप्से द्वारा की गई गोलीबारी की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। इस गोलीबारी में मस्जिद परिसर में छह लोगों की मौत हो गई थी।
महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि काप्से ने पुलिस उपायुक्त के. एल. बिश्नोई के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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