अपहरण मामले में विधायक बरी
न्यायालय के एक अधिकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति एस़ क़े शर्मा और डी़ क़े सिंह की खण्डपीठ ने साक्ष्य के अभाव में पटना के मशहूर न्यूरो सर्जन रमेश चंद्रा के अपहरण मामले में सुनील पांडेय सहित पांच लोगों को बरी कर दिया।
इससे पहले 17 सितंबर, 2008 को पटना की निचली अदालत ने इस मामले में विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि चिकित्सक रमेश चंद्रा को 18 मई, 2003 को पटना से अगवा कर लिया गया था। बाद में चंद्रा को नौबतपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था। इस दौरान राज्य के चिकित्सकों और विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। सुनील पांडेय फिलहाल जेल में हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications