अवैध कॉलोनी के मामले में 28 के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल, 19 जून (आईएएनएस) इंदौर की एक अवैध कॉलोनी के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों सहित 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1987 में पंजीकृत वेदमाता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था, इंदौर के संचालकों ने सहकारिता विभाग के अफसरों से साठगांठ कर अपने सदस्यों से धोखाधड़ी की और भारी मात्रा में उनकी राशि का दुरुपयोग कर गबन किया।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को मिली शिकायत की फौरी तौर पर की गई जांच में पाया गया है कि संस्था के कुल पंजीकृत सदस्यों की संख्या 1785 है, लेकिन वर्तमान में यह तादाद 1162 है। संस्था ने ग्राम केलोद , हाला व लसूड़िया में 27 एकड़ कृषि भूमि पर वेदनगर नामक अवैध कॉलोनी विकसित की थी। इस जमीन पर 785 भू-खंड काटे गए। संस्था के संचालकों ने नियम के विपरीत अपात्रों के नाम पर अवैध रूप् से भू-खंडों की रजिस्ट्री कराई गई और यही नहीं उनसे कॉलोनी के विकास व विद्युतीकरण के नाम पर शुल्क भी वसूला गया।

ब्यूरो के सत्यापन में प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि संस्था ने ऑडिट रिपोटरें मे उठाई गई आपत्तियों का कोई निराकरण नही किया। यहां तक कि 2004 के बाद से अब तक संस्था का ऑडिट ही नहीं कराया गया । इसके चलते सहकारिता विभाग के अफसरों सहित 28 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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