सोरेन हत्या के आरोप से बरी
रांची, 15 जून (आईएएनएस)। झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को 1974 के दोहरे हत्याकांड के एक मामले से मंगलवार को बरी कर दिया गया।
सोरेन पर चुंडी सिंह और खिरोधर सिंह की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप था। यह घटना गिरीडिह जिले के कोडको गांव की थी। इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था और वर्ष 1978 में आरोप पत्र दायर किया गया था। 1986 में आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया था जबकि एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
न्यायमूर्ति मोहम्मद कासिम की अगुवाई वाली एक त्वरित अदालत ने यह फैसला सुनाया। सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने गत तीन जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
गत 17 अप्रैल को ही इस मामले पर फैसला आना था लेकिन जिला न्यायाधीश एन.एन. सिंह द्वारा खुद को इस मामले से अलग कर लिए जाने के बाद इसे त्वरित अदालत के सुपुर्द कर दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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