भारत में रहने पर ही वोट दे सकेंगे प्रवासी : रवि

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। प्रवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करने संबंधी विधेयक संसद के मानसून सत्र में पारित होने को है, लेकिन प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने कहा कि प्रवासी भारतीय डाक के जरिए वोट नहीं दे सकेंगे।

रवि ने आईएएनएस के साथ साक्षात्कार में कहा, "डाक के जरिए मतपत्र भेजने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसमें जाली मतदान की आशंका रहती है। इसलिए वोट डालने के लिए उन्हें देश में सशरीर मौजूद रहना होगा।"

राज्यसभा सदस्य रवि ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करने संबंधी विधेयक संसद के मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, "यह संसद के अगले सत्र में पारित हो जाएगा।"

इस मामले पर विमर्श के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंत्रि समूह का गठन किया था। इसकी बैठक 10 जून को ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें रवि, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, विधि मंत्री वीरप्पा मोइली और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल मौजूद थे।

रवि ने कहा, "देश के बाहर, खासकर खाड़ी मुल्कों में लाखों की संख्या में रहने वाले भारतीयों को मताधिकार देने की मांग उठ रही थी, स्वाभाविक तौर पर यह उचित मांग है। लेकिन कठिनाई उनके नाम तलाशने में होगी, क्योंेकि छह महीने से अधिक समय तक देश से बाहर रहने पर मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाता है।"

"जब मैं मंत्री बना, मांग जोर पकड़ने लगी, मुझसे मांग करने वालों में ज्यादातर मलेशियाई थे और चूंकि मैंने उन्हीं की भाषा में बात की, इसलिए वे चाहते थे कि मैं ही इस मामले में पहल करूं।"

रवि ने हालांकि कहा कि अन्य देशों में रहने वाले प्रवासियों को मताधिकार दिए जाने पर तभी विचार किया जाएगा, जब देश की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली में ऐसा प्रावधान हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "भारत में होने वाले इलेक्ट्रानिक मतदान में ऐसा प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि प्रवासियों केसंबंधित निवास से किस तरह मतदान कराया जा सकता है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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