केतन देसाई को नहीं मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के पूर्व अध्यक्ष केतन देसाई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। देसाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत लेने के आरोप में अप्रैल में गिरफ्तार किया था।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने कहा, "देसाई मुख्य अभियुक्त हैं और हिरासत में हैं। उनके खिलाफ अभी और भी शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी शिकायतों की जांच के बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। इन हालात में उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता।"
इससे पहले गुरुवार को देसाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले में दो अन्य लोग आरोपी हैं। जिनमें से जेपी सिंह को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा दूसरे आरोपी को 100,000 रुपये के मुचलके पर छोड़ दिया गया है।













Click it and Unblock the Notifications