आस्ट्रेलिया में फेसबुक से भेजी गई कानूनी नोटिस
एडिलेड की एक अदालत ने आदेश दिया है कि बच्चे के विवाद में शामिल एक पिता को फेसबुक के माध्यम से कानूनी दस्तावेज भेजे जा सकते हैं। संघीय न्यायाधीश स्टीवर्ट ब्राउन ने इस मामले को असामान्य बताया।
अभियुक्त हॉवर्ड का एक महिला के साथ संबंध था जिसे बाद में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। बच्चे की माता द्वारा प्रस्तुत किए गए सहायता आवेदन पत्र को कानूनी पितृत्व सबूतों के आभाव में निरस्त कर दिया गया।
बच्चे की मां के वकील ने कई बार हॉवर्ड को पत्र लिखकर उसे पितृत्व का परीक्षण कराने के लिए कहा लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
स्थानीय समाचार पत्र 'द एज' के मुताबिक इस मामले में जब न्यायाधीश को बताया गया कि हॉवर्ड फेसबुक को नियमित रूप से प्रयोग करता है तो उन्होंने दस्तावेजों को फेसबुक के माध्यम से भेजने का आदेश दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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