क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

सईद की रिहाई के खिलाफ याचिकाएं खारिज (लीड-1)

By Staff
Google Oneindia News

सर्वोच्च न्यायालय ने नजरबंदी से सईद की रिहाई के पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पंजाब की प्रांतीय और संघीय सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ अपर्याप्त साक्ष्य थे।

सईद ने फरवरी में भारत के खिलाफ जेहाद का ऐलान किया था। मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकी और भारतीय दबाव के चलते संयुक्त राष्ट्र ने जमात-उद दावा (जेडी) को लश्कर-ए-तैयबा का ही एक रूप बताया था। इसके बाद दिसम्बर 2008 से सईद नजरबंद है।

भारतीय संसद पर 13 दिसम्बर, 2001 को हुए हमले के लिए भारत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद यह संगठन जमात-उद दावा (जेडी) के रूप में उभरा।

लाहौर उच्च न्यायालय ने जून 2009 में सईद के खिलाफ अपर्याप्त सबूत होने के चलते उसकी गिरफ्तारी से इंकार कर दिया था।

संघीय और पंजाब की प्रांतीय सरकारों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी थी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अप्रैल में थिम्पू में आयोजित दक्षेस सम्मेलन से इतर अपने पाकिस्तानी समकक्ष यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के दौरान सईद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चिंता जताई थी। पाकिस्तान ने सईद की सजा में होने वाली कानूनी कठिनाइयों का हवाला दिया था।

भारत ने 21 अगस्त, 2009 को मुंबई आतंकवादी हमले से सईद से जुड़े होने संबंधी नई जानकारी का एक और दस्तावेज पाकिस्तान को सौंपा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X