6 सप्ताह के भीतर समझौता करें अंबानी बंधु : सर्वोच्च न्यायालय (लीड-1)
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ छह हफ्तों के भीतर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से गैस आपूर्ति के मामले में समझौता होना चाहिए।
तटीय आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन से निकलने वाली गैस की आपूर्ति को लेकर विवाद की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने की।
अंबानी बंधुओं की मां कोकिला बेन की सहमति से तैयार करवाए गए पारिवारिक समझौते की वैधता को लेकर दोनों भाइयों की कंपनियों के बीच विवाद है। यह समझौता जून 2005 में रिलायंस समूह के बंटवारे के समय तैयार करवाया गया था।
पारिवारिक समझौते के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस नेचुरल र्सिोसेज को प्रतिदिन 2.8 करोड़ यूनिट गैस की आपूर्ति 2.34 डॉलर प्रति यूनिट के हिसाब से 17 वर्षो तक करनी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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