सरकार है प्राकृतिक संसाधनों की स्वामी : सर्वोच्च न्यायालय
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि दोनों भाइयों की कंपनियां इस विवाद के संबंध में छह हफ्तों के भीतर समझौता करें।
इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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