सरकार को व्यापक ऊर्जा नीति बनानी चाहिए : सर्वोच्च न्यायालय
अंबानी बंधुओं (मुकेश और अनिल) के नेतृत्व वाली कंपनियों के बीच कृष्णा-गोदावरी बेसिन से निकलने वाली गैस को लेकर पैदा विवाद पर फैसला सुनाते हुए एक तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह बात कही। प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में न्यायाधीश बी. सुदर्शन और न्यायाधीश पी. सथशिवम सदस्य थे।
खंडपीठ ने कहा, "विभिन्न पक्ष सरकार की नीतियों और मूल्य, मात्रा और गैस आपूर्ति की अवधि संबंधी मंजूरियों को मानने के लिए बाध्य हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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