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कुशल अप्रवासियों के लिए नियम आसान कर सकता है रूस

By Staff
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उच्च कुशल पेशेवरों को वर्क परमिट जारी करने के नियमों को आसान करने के लिए रूसी संसद का निचला सदन शुक्रवार को एक संशोधन विधेयक पर दूसरी सुनवाई करेगा।

रूस के आर्थिक मंत्रालय के अनुसार विधेयक का उद्देश्य देश के निवेश वातावरण को सुधारना है। देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना राष्ट्रपति दमित्रि मेदवेदेव की प्रमुख नीतिगत पहलों में से एक है।

समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के अनुसार विदेशी विशेषज्ञ पेशेवरों को संघीय प्रवासी सेवा (एफएमएस) कोटा से परे रूस में काम करने का अधिकार होगा। विदेशी पेशेवरों को तीन वर्ष का वर्क परमिट हासिल करने के लिए केवल अपने नियोक्ताओं से अपनी स्थिति की पुष्टि कराना आवश्यक होगा। यह परमिट हर तीन वर्ष पर बढ़ाया जा सकेगा।

मौजूदा कानून के अनुसार विदेशी पेशेवरों के लिए केवल एक वर्ष का वर्क परमिट मिलता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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