कसाब, अंसारी पर अदालती फैसले को चुनौती
समाचार एजेंसी ऑनलाइन ने खबर दी है कि सरकार की ओर से कहा गया है कि रावलपिंडी स्थित आतंक निरोधी अदालत (एटीसी) से निवेदन किया गया था कि वह मामले को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 87/88 के तहत निरुद्ध करे, लेकिन उसने याचिका खारिज कर दी।
सरकार की याचिका में कहा गया है कि याचिका को खारिज करते समय अदालत द्वारा कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं।
कसाब और अंसारी फिलहाल मुंबई की एक जेल में कैद हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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