दिल्ली विस्फोट : स्कूल प्राचार्य अदालत में तलब
अदालत ने अहमद से संबंधित दो स्कूलों के प्राचार्यो को तलब किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित महादेव इंटर कॉलेज और मुंबई स्थित बृहन्मुंबई महानगर पालिका स्कूल के प्राचार्यो को।
आजमगढ़ स्कूल के प्राचार्य राजकुमार यादव स्कूली रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हुए। लेकिन मुंबई स्कूल के प्राचार्य अदालत में उपस्थित नहीं हुए। यहां तक कि उन्होंने यह कहते हुए कोई दस्तावेज तक भेजने से इंकार कर दिया, कि नियमानुसार राज्य के बाहर किसी दस्तावेज को नहीं भेजा जा सकता।
मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी कावेरी बावेजा ने मुंबई स्कूल के नियम पर सवाल खड़े किया और प्राचार्य को 20 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया।
यादव ने स्कूल की प्रवेश पंजिका जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसमें अहमद की जन्म तिथि तीन अक्टूबर, 1992 में दर्ज है। अदालत में कोई हलफनामा या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुृत नहीं किया गया।
यादव ने कहा, "प्रवेश के समय जो व्यक्ति सलमान के साथ था, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि प्रवेश के समय उसकी जन्म तिथि किसने दर्ज कराई थी।"
इस पर बावेजा ने कहा, "चूंकि गवाह द्वारा कोई मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, लिहाजा अहमद की उम्र के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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