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डीडीए को 15,000 रुपये मुआवजा देने निर्देश
हरियाणा निवासी गोविंद प्रसाद अग्रवाल के प्रार्थना पत्र पर आयोग ने यह फैसला सुनाया है। गोविंद ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत डीडीए से पूर्वी दिल्ली स्थित मयूर विहार के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी।
अग्रवाल ने आरटीआई के तहत यह प्रार्थना पत्र 29 फरवरी 2008 को दिया था। इस मामले में अग्रवाल को 28 जुलाई 2008 को सूचना दी गई।
सूचना आयोग के सदस्य एम.एल.शर्मा द्वारा पिछले महीने दिए गए आदेश में कहा गया, "आरटीआई के तहत 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे अर्थ में शिकायतकर्ता को मार्च 2008 तक सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। इसमें चार महीने की देरी हुई है।"
शर्मा ने शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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