विद्युत परियोजना पर हिमाचल सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस
पहले इस परियोजना का आवंटन डच कंपनी ब्रैकेल कॉर्प को किया गया था लेकिन हिमाचल उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद सरकार ने इसे रद्द कर नई निविदाएं आमंत्रित कर दी थी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ब्रैकेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया।
डच कंपनी ने राज्य उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सात अक्टूबर, 2009 को उच्च न्यायालय ने ब्रैकेल को आवंटित की गई 960 मेगावाट की थोपन-पोवारी-जंगी जल-विद्युत परियोजना के आवंटन को रद्द कर दिया था। आवंटन से जुड़े मत्रिमंडल के फैसले को अवैध ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने इसे रद्द किया था।
उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद ही राज्य सरकार ने नई निविदाएं आमंत्रित करने का फैसला किया था। इसके साथ ही परियोजना में विलंब किए जाने के लिए ब्रैकेल पर 280.69 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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