हरियाणा में पॉलिथीन के दिन हुए पूरे

राज्य के वनमंत्री अजय सिंह ने इ स बारे में आधिकारिक घोषणा की है कि अब राज्य में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करेगा। इन प्लास्टिक बैग के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी हुए हैं। साथ ही इस तरह के बैग को बनाने, रखने, वितरण करने या बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है।" इससे पहले भी राज्य में विशेष प्रकार के प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई थी।
इसके अलावा सभी तरह के प्लास्टिक के सामान झोले, प्लेट, कप, चम्मच सहित अन्य समान पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सार्वजनिक पार्को, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों सहित धार्मिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक स्थलों पर भी रोक लगा दी गयी है।
यादव ने बताया कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 25,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फुटकर दुकानदारों को निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 2,500 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यादव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसपर 250 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास राज्य में इन दिशा निर्देशों को पालन कराने का अधिकार होगा।












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