राठौड़ की जमानत अर्जी पर मंगलवार को होगी सुनवाई
अदालत ने राठौड़ के खिलाफ दो और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनकी जमानत अर्जी पर मंगलवार को विचार करने का फैसला किया है। राठौड़ के खिलाफ 29 दिसंबर को दो और प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंचकुला जिला न्यायालय द्वारा राठौड़ की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद राठौड़ की पत्नी आभा राठौड़ ने उच्च न्यायाल में अर्जी दी।
आभा राठौड़ का कहना है कि पुलिस ने मीडिया के दबाव में उनके पति के खिलाफ ताजा प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने आज अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, "मीडिया ने इस मामले को लपक लिया है और वह दबाव समूह की भूमिका निभा रहा है। मीडिया अपनी ओर से फैसला सुनाने में लगा है।"
उन्होंने कहा कि उनके पति का दिल का आपरेशन हुआ है और उनका स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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