गर्भ धारण करने पर कोर्ट मार्शल
इराक़
में तैनात अमरीकी सैनिकों के लिए नया नियम बना है. अगर कोई सैनिक गर्भवती हुई तो उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना होगा. उत्तरी इराक़ में तैनात अमरीकी सेना के जनरल एंथनी कुसोलो ने अपने इस नए नियम का बचाव किया है. id="toptextpromo">मौजूदा
नियमों के मुताबिक गर्भवती हुई अमरीकी सैनिकों को छुट्टी पर घर भेजने का प्रावधान है. लेकिन जनरल एंथनी कहते हैं कि इससे वे बेहद कुशल लोगों की टीम खो देंगे जिससे दिक्कत हो सकती है. उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए गर्भवती होने पर कोर्ट मार्शल का नियम बनाया गया है. नई नीति महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू होगी, चाहे वे शादीशुदा हों या न हों. id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>ऐसा
पहली बार हुआ है जब अमरीकी सेना ने गर्भवती होने को अपराध की श्रेणी में रख दिया जिसके लिए सज़ा हो सकती है. जनरल एंथनी ने विषम परिस्थितियों में तैनात विवाहित सैनिकों को सलाह दी है कि वे शारीरिक संबंध न बनाएँ या ऐसा करें तो आवश्यक एहतियात बरतें. वो कहते हैं, "मुझे मिशन पूरा करना है और मुझे सीमित संख्या में सैनिक दिए गए हैं. मुझे इनमें से सबकी ज़रूरत है. इसलिए मैं वो हर क़दम उठाउंगा जिससे मेरे जवान किसी कार्रवाई के लिए फिट रह सकें."











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