सार्वजनिक भूमि पर पूजा स्थल नहीं बनेंगे

खंडपीठ ने यह आदेश उस समय दिया, जब महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर एक सहमति बनाई है कि भविष्य में सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अनधिकृत पूजा स्थल के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव जी.के.पिल्लई और राज्य के मुख्य सचिवों के साथ 17 सितंबर को हुई बैठक के दौरान यह भी तय किया गया था कि सरकार सार्वजनिक भूमि पर और सड़कों पर स्थित पूजा स्थलों के भाग्य का फैसला करने के मुद्दे पर भी कोई निर्णय लेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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