सार्वजनिक भूमि पर पूजा स्थल नहीं बनेंगे

Supreme Court
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक फैसले के तहत सार्वजनिक भूमि पर अवैध पूजा स्थलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा है कि इस आदेश को सख्ती के साथ लागू किया जाए। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यामूर्ति मुकुंदकम शर्मा की खंडपीठ ने विभिन्न सरकारों से यह भी कहा है कि वे सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत तरीके से खड़ा किए गए लाखों पूजा स्थलों के भाग्य का फैसला भी करें।

खंडपीठ ने यह आदेश उस समय दिया, जब महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर एक सहमति बनाई है कि भविष्य में सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अनधिकृत पूजा स्थल के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव जी.के.पिल्लई और राज्य के मुख्य सचिवों के साथ 17 सितंबर को हुई बैठक के दौरान यह भी तय किया गया था कि सरकार सार्वजनिक भूमि पर और सड़कों पर स्थित पूजा स्थलों के भाग्य का फैसला करने के मुद्दे पर भी कोई निर्णय लेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+