उप्र अभियंता हत्याकांड के आरोपी बयान से मुकरे
अभियोजन पक्ष के वकील महावीर शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि बुधवार को औरैया के मुख्य दंडाधिकारी(सीजेएम) समरपाल सिंह के समक्ष पेशी के दौरान विधायक शेखर तिवारी व अन्य पांचों आरोपी पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए। आरोपियों ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। सीजेएम ने सभी आरोपियों को 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उधर बचाव पक्ष के वकील देवेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने बंदूक की नोक पर शेखर तिवारी से हत्या का जुर्म कबूल करवाया था।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पुलिस प्रमुख विक्रम सिंह ने दावा किया था कि विधायक शेखर तिवारी समेत अन्य आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ज्ञात हो कि चंदा की रकम देने से इंकार करने पर गत 24 दिसंबर की रात बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक शेखर तिवारी व उनके समर्थकों ने कथित रूप से गुप्ता की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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