नोर्वे में देह व्यापार के ख़िलाफ़ क़ानून

अधिकारियों का कहना है कि नए क़ानून के तहत यौनकर्मियों के बजाए ग्राहकों पर निशाना साधा जाएगा ताकि देह व्यापार से जुडे तमाम दुष्प्रभावों को समाप्त किया जा सके.
नए क़ानून के तहत नोर्वे में पैसे देकर सेक्स संबंध नहीं बनाया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति यौनकर्मियों को उनके घर या बाहर पैसे देते पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा या छह महीने तक जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है.
अधिकारियों के अनुसार जेल की सज़ा तीन साल तक बढ़ सकती है अगर मामला कम उम्र की यौनकर्मी से जुड़ा हो.
बढ़ावा
नोर्वे के उप न्याय मंत्री अस्तरी आस हनसेन का कहना है, "हम समझते हैं कि देह व्यापार अस्वीकार्य है क्योंकि इससे मानव तस्करी और ज़बरन देह व्यापार को बढ़ावा मिलता है."
हम समझते हैं कि देह व्यापार अस्वीकार्य है क्योंकि इससे मानव तस्करी और ज़बरन देह व्यापार को बढ़ावा मिलता है उप न्याय मंत्री अस्तरी आस हनसेन
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नए क़ानून के तहत नार्वे पुलिस को ये अधिकार दिए गए है कि सबूत इकट्ठा करने के लिए वो फ़ोन टैपिंग भी कर सकती है.
स्थानीय ख़बरों के अनुसार देश में पहले के मुक़ाबले देह व्यापार में कमी आई है. सरकार की ओर से यौनकर्मियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जिन यौनकर्मी को शराब या ड्रग्स की लत होगी उन्हे निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दी जाएँगी.
सरकार ने नए क़ानून बनाने से पहले ही देश में इस सिलसिले में जारुकता अभियान चला रखा है.
इस क़ानून पर आलोचकों का कहना है कि इसका सीधा मतलब है कि देह व्यापार चोरी-छिपे चलेगी और रोक-थाम और मुश्किल हो जाएगी.












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