गरीब छात्रों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
नई दिल्ली. 20 फरवरी .वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गरीब छात्रों के बारे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये है
न्यायालय ने निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को दी जा रही निशुल्क शिक्षा. उनके अभिभावकों से प्राप्त हो रही शिकायतों की प्रकृति की विस्तृत जानकारी और स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में शिक्षा निदेशालय को 15 मार्च तक एक हलफनामा दाखिल करने का कल निर्देश दिया
शिक्षा निदेशालय की आेर से पैरवी कर रहे अविनाश अहलावत ने न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति अरूणा सुरेश की खंडपीठ को बताया कि विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ 500 शिकायतें मिली हैं जो गरीब छात्रों को निशुल्क शिक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने भूमि आवंटन की शतो का उल्लंघन किया है1 स्कूलों को 15 प्रतिशत गरीब छात्रों को निशुल्क शिक्षा मुहैया कराने की शर्त पर रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है
उन्होंने कहा कि निदेशालय ने इस बारे में संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किए थे लेकिन गरीब छात्रों को दाखिला देने के लिए इन स्कूलों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पिछले वर्ष मई में निर्देश दिया था कि रियायती दर पर भूमि लेने वाले निजी स्कूलों को ऐसे लाभ पाने के लिए सभी शतो को पूरा करना आवश्यक है
प्रकाश.शिरीष अजय लखमी1827वार्ता1742