खुशखबरी: 94189 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिए 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश
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इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में 94189 शिक्षकों की बंपर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 2 महीने के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती को हरी झंडी दे दी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने वाली योगी सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया 2 महीने में पूरी की जाए।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में विशेष याचिका दाखिल की थी। जिस पर न्यायमूर्ति दिलीप कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की और एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया।
कितने
शिक्षकों
की
होनी
है
भर्ती
इस
भर्ती
के
अन्तर्गत
94189
शिक्षकों
की
भर्ती
होनी
है।
जिन्हे
प्राथमिक
और
उच्च
प्राथमिक
विद्यालय
में
नौकरी
मिलेगी।
इनमे
4000
सहायक
अध्यापक
उर्दू
विषय
के
प्राथमिक
विद्यालय
के
लिए,
16448
सहायक
अध्यापक
प्राथमिक
विद्यालय
के
लिए,
29334
सहायक
अध्यापक
जूनियर
विद्यालय
के
लिए,
32000
अनुदेशक
जूनियर
विद्यालय
के
लिए
व
12460
सहायक
अध्यापक
प्राथमिक
विद्यालय
के
लिए
भर्ती
किए
जाने
हैं।
योगी
सरकार
ने
लगाई
थी
रोक
इन
भर्तियों
पर
यूपी
की
योगी
सरकार
ने
23
मार्च
2017
को
समीक्षा
के
नाम
पर
रोक
लगा
दी
थी।
जिससे
उत्तर
प्रदेश
में
शिक्षक
भर्ती
पूरी
तरह
से
बंद
हो
गई
थी।
इसी
मामले
में
कुलदीप
सिंह
आदि
ने
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
याचिका
दाखिल
की
थी
जिस
पर
एकलपीठ
ने
सुनवाई
करते
हुए
3
नवंबर
2017
कहा
था
कि
बिना
कारण
के
मात्र
मौखिक
आदेश
पर
नियुक्ति
प्रक्रिया
रोकना
अनुचित
है।
एकल
पीठ
ने
भर्ती
प्रक्रिया
को
2
महीने
में
भर्ती
प्रक्रिया
पूरी
करने
को
कहा
था,
लेकिन
सरकार
ने
एकलपीठ
के
इस
फैसले
के
खिलाफ
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
की
डबल
में
याचिका
दाखिल
की।
जिस
पर
सुनवाई
करते
हुए
हाईकोर्ट
ने
सरकार
की
अपील
खारिज
कर
दी
है
और
2
महीने
में
प्रक्रिया
पूरा
करने
वाले
एकल
पीठ
के
फैसले
पर
अपनी
भी
मुहर
लगा
दी
है।
बड़े
पैमाने
पर
मिलेगी
नौकरी
गौरतलब
है
कि
लंबे
समय
से
उत्तर
प्रदेश
में
शिक्षक
भर्तियां
अधर
में
लटकी
हुई
है।
जो
भी
भर्तियां
शुरू
हुई
वह
विभिन्न
कारणों
से
या
तो
कोर्ट
के
चक्कर
में
पूरी
नहीं
हो
सकी
या
विभिन्न
खामियों
ने
उन्हें
पूरा
नहीं
होने
दिया।
ऐसे
में
हाईकोर्ट
के
आदेश
के
बाद
इस
भर्ती
से
बड़ी
संख्या
में
शिक्षकों
को
नौकरी
मिल
सकेगी।
फिलहाल
यह
खबर
शिक्षक
बनने
का
ख्वाब
सजाए
अभ्यर्थियों
के
लिए
राहत
भरी
है।