Supreme Court ने PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल कोटा खारिज किया, कहा-यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन
Supreme Court Verdict on Quota in Medical Admission: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल (निवास) आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है।
आरक्षण से समानता के अधिकार का उल्लंघन
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, "हम सभी भारत के नागरिक हैं। राज्यों या प्रदेशों का अलग-अलग डोमिसाइल नहीं हो सकता। हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने और शिक्षा हासिल करने का अधिकार है।"

अब पीजी मेडिकल एडमिशन पूरी तरह मेरिट आधारित
इस फैसले के बाद अब राज्यों के कोटे से होने वाले पीजी मेडिकल एडमिशन पूरी तरह से NEET परीक्षा में मेरिट के आधार पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मेडिकल क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होती है, ऐसे में निवास के आधार पर आरक्षण देना अनुचित होगा।
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यूजी (MBBS) में कुछ हद तक आरक्षण संभव
कोर्ट ने यह भी कहा कि अंडरग्रेजुएट (MBBS) कोर्स में कुछ हद तक डोमिसाइल आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पीजी मेडिकल कोर्स में इसकी अनुमति नहीं होगी। क्योंकि इस स्तर पर विशेषज्ञता और योग्यता ज्यादा मायने रखती है।
पहले से दिए गए आरक्षण पर असर नहीं
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला पहले से दिए गए डोमिसाइल आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। जो छात्र पहले ही PG मेडिकल कोर्स में डोमिसाइल आरक्षण के तहत एडमिशन ले चुके हैं या जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
2019 के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
इस मामले की जड़ें 2019 के डॉ. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल और अन्य केस से जुड़ी हैं। उस समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच को सौंप दिया था। अब तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि PG मेडिकल एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा और राज्यों को डोमिसाइल नियम लागू करने की अनुमति नहीं होगी।
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