UAPA & Umar Khalid Case: CJI Suryakant का कानून पर बड़ा प्रहार! बताया उमर को क्यों नहीं मिल रही बेल
CJI Suryakant on UAPA Cases: दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे अंडरट्रायल कैदियों की जमानत और मुकदमों में हो रही देरी को लेकर छिड़ी बहस के बीच देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत का एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक बयान सामने आया है। भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और एनडीपीएस (NDPS) जैसे कड़े कानूनों के तहत दर्ज मामलों के लंबा खिंचने और आरोपियों को सालों तक जमानत न मिलने पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली दंगा मामले (Delhi Riots Case) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) के लंबे समय से जेल में बंद रहने के मुद्दे के बीच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिना किसी का नाम लिए साफ किया है कि इन गंभीर मामलों का समयबद्ध और शीघ्र निपटारा ही इस विवाद का एकमात्र और सबसे प्रभावी समाधान है।


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