पंजाब: जीरा विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने लागू की धारा-144, विधायक रणबीर भुल्लर की प्रदर्शनकारियों संग बैठक
जीरा। पंजाब में जीरा विधानसभा के गांव मनसूलवाल कलां में स्थापित मालब्रोज फैक्टरी से निलने वाले गंदे पानी व क्षेत्र में फैलने वाले प्रदूषण को लेकर किसानों एवं लोगों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन के हल के लिए फिरोजपुर शहरी क्षेत्र के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर की तरफ से विभिन्न गांवों के गण्यमान्यों और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। बैठक दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें एन.जी.टी. की रिपोर्ट मंजूर नहीं है और वह शराब फैक्टरी को बंद करवाकर ही धरना खत्म करेंगे।

उक्त बैठक के पश्चात विधायक रणबीर सिंह भुल्लर एक बार फिर से गांव मनसूलवाल कलां में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक की और उन्हें एक जगह बैठकर मामला हल करने को कहा। इस मौके पर उनके साथ जगदीप सिंह गरेवाल वकील, मनप्रीत सिंह सिद्धू वकील आदि मौजूद थे। इस मौके प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए रणबीर सिंह भुल्लर ने कहा कि उक्त मामले के हल के लिए मुख्यमंत्री मान की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई गई है और वह सारी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को देकर इस मामले को हल करवाने की हर संभव यत्न करेंगे।
इस मौके पर जसकरण सिंह काहन सिंह वाला अमृतसर, जुगराज सिंह फैरोके भारती किसान यूनियन, अमरजीत कौर, गुरमेल सिंह मनसूलवाला, जोगिन्द्र सिंह तीयेवाली, शरनजीत कौर मुदकी, रविन्द्र जीत कौर, हरजिन्द्र कौर, जगतार सिंह लौंगो देवा, लखवीर सिंह मनसूवाल, मेला सिंह हरदासा, कुलविन्द्र सिंह किसान यूनियन, जगतार सिंह लौंगोदेवा ने विधायक रणबीर सिंह भुल्लर को कहा कि वह शुरु से ही फैक्टरी बंद करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे है और यह प्रदर्शन फैक्टरी बंद होने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैक्टरी गंदे पानी और प्रदूषण के जरिए उनकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, जोकि उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाशत नहीं है।
फैक्टरी के 300 मीटर के एरिया में धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी
जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमृत सिंह ने एक्ट 1973 की धारा 144 तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमन व शांति की स्थिति को बरकरार रखने के लिए गांव मनसूलवाल कलां में मालब्रोज इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड शराब फैक्ट्री जीरा की 300 मीटर की हद में धरना-प्रदर्शन करने पर रोक लगाई है। उन्होंने बताया कि माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सिविल पटिशन 16500 ऑफ 2022 तिथि 29 जुलाई 2022 को जारी आदेशों में प्रदर्शनकारियों व धरनाकारियों की तरफ से फैक्टरी में दाखिल होने व बाहर जाने में कोई रुकावट पैदा न की जाए और प्रदर्शनकारियों व धरनाकारियों को फैक्टरी की इमारत से 300 मीटर के आगे विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है।
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