स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों को लेकर ओडिशा सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

ओडिशा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना से जुड़े नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

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भुवनेश्वर,14 दिसंबरः ओडिशा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना से जुड़े नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य में नए उच्च गुणवत्ता वाले स्थायी स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान खोलने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। नर्सिंग, डी.फार्मा, बी.फार्मा, एम.फार्मा, डीएमएलटी, डीएमआरटी, फिजियोथैरेपी, ऑक्यूपेशनल थैरेपी और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं। संबंधित परिषदों की सिफारिशों के अनुसार आवश्यकताएं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव शालिनी पंडित ने एक बयान में कहा कि नए नियमों के अनुसार, एक जिले में संस्थानों की संख्या निर्धारित करने के लिए आवेदक द्वारा जीआईएस और गैप एनालिसिस डेटा जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के माध्यम से संस्थानों की उपयुक्तता का आकलन विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। बयान के अनुसार, "जिला प्रशासन यानी कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, खंड विकास अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि की भागीदारी बंद कर दी जाएगी।" नया नियम "2023-24 शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा"। बयान में कहा गया है, "बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस तरह के प्रावधान राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर संस्थानों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में योग्य और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों का उत्पादन होगा।

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