राज्य कार्मिकों के पूर्णत निशक्त होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पात्मक नियुक्ति
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लिया संवेदनशील निर्णय। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने के बाद मिल सकेगी आश्रित को नियुक्ति।

राज्य कार्मिकों के पूर्णत निशक्त अथवा अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'राजस्थान कम्पेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 2023' के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
प्रारूप के अुनसार ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णत निशक्त अथवा अयोग्य होने पर तथा उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी।
इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
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