कानून बनाने के राज्य सरकार के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है HC: जगन रेड्डी

अमरावती, 25मार्च: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि न्यायपालिका "अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर रही है और कानून बनाने के राज्य सरकार के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है।"उन्होंने उच्च न्यायालय के 3 मार्च के आदेश पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में कहा कि तीन राज्यों की राजधानियाँ बनाने की उनकी योजना को खारिज कर दिया।

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy high court Amaravati Visakhapatnam Kurnool

जगन ने कहा कि उनकी सरकार अभी भी राज्य में तीन राजधानियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और कानूनी विकल्प तलाश रही है। 2019 में पद संभालने के बाद, जगन सरकार ने क्रमशः अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानियों के रूप में बनाने की योजना बनाई। हालाँकि, हाईकोर्ट के फैसले ने उसके उद्देश्यों के रास्ते में एक बड़ी कानूनी बाधा उत्पन्न हो गई।

जगन ने कहा कि बेहतर कानून की उम्मीद में अदालतों को फैसला नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार केवल विधायिका के पास है और न तो कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका को। जगन ने याद किया कि वाईएसआरसीपी को 86 फीसदी सीटें इसलिए मिलीं क्योंकि लोगों ने पिछली सरकार की नीतियों का विरोध किया था। जगन ने कहा कि अदालतों को विधायी प्रणाली के हर फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अव्यवहारिक समय सीमा नहीं लगानी चाहिए।

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