छत्तीसगढ़ः अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बघेल सरकार का फैसला, अब शुरू होगी रुकी हुई भर्ती
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकम्पा नियुक्तियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 10 प्रतिशत पदों की सीमा के नियम को शिथिल (गैर जरूरी) कर दिया गया है। इसके तहत अब उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें इस नियम के बंधन की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ये अगले साल यानी छूट 31 मई 2022 तक के लिए है।
क्या
था
नियम
अब
तक
साल
2013
से
जारी
किए
गए
आदेश
के
मुताबिक
शासकीय
की
सेवा
के
दौरान
आकस्मिक
मृत्यु
होने
पर
मरने
वाले
कर्मचारी
के
परिवार
के
आश्रित
सदस्य
को
अनुकम्पा
नियुक्ति
देने
का
नियम
है,
लेकिन
अनुकम्पा
नियुक्ति
सीधी
भर्ती
के
तृतीय
श्रेणी
के
पद
वर्ग
में
स्वीकृत
कुल
पदों
का
10
प्रतिशत
से
अधिक
नहीं
दी
जा
रही
थी।
अब
आगे
क्या
सरकार
को
मिल
रही
कई
शिकायतों
के
बाद
सरकार
ने
माना
कि
इस
नियम
की
वजह
से
कई
विभागों
में
अनुकम्पा
नियुक्ति
नहीं
हो
पा
रही
थी।
पद
रिक्त
होने
के
बाद
भी
भर्ती
में
दिक्कतें
आ
रही
थीं
और
बहुत
से
लोगों
को
अनुकम्पा
नियुक्ति
का
अधिकार
नहीं
मिल
पा
रहा
था,
इसीलिए
अब
सीधी
भर्ती
के
तृतीय
श्रेणी
के
पदों
पर
अनुकम्पा
नियुक्ति
के
लिए
लंबित
मामलों
का
निराकरण
करने
के
लिए
सरकार
ने
यह
फैसला
लिया
है।