छत्तीसगढ़ः अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बघेल सरकार का फैसला, अब शुरू होगी रुकी हुई भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकम्पा नियुक्तियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 10 प्रतिशत पदों की सीमा के नियम को शिथिल (गैर जरूरी) कर दिया गया है। इसके तहत अब उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें इस नियम के बंधन की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ये अगले साल यानी छूट 31 मई 2022 तक के लिए है।

chhattisgarh government decision on anukampa niyukti knwo about rule and regulation

क्या था नियम अब तक
साल 2013 से जारी किए गए आदेश के मुताबिक शासकीय की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर मरने वाले कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने का नियम है, लेकिन अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद वर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं दी जा रही थी।

अब आगे क्या
सरकार को मिल रही कई शिकायतों के बाद सरकार ने माना कि इस नियम की वजह से कई विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। पद रिक्त होने के बाद भी भर्ती में दिक्कतें आ रही थीं और बहुत से लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए अब सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

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