टीएमसी के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा- राज्य पुलिस को लेकर नहीं जारी किया कोई आदेश
टीएमसी के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा- राज्य पुलिस को लेकर नहीं जारी किया कोई आदेश
कोलकाता। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसकी ओर से पश्चिम बंगाल में मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में राज्य पुलिस की तैनाती नहीं करने जैसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिलकर इस संबंध में अपना एतराज जताया है। जिसके बाद आयोग की ओर से ये सफाई आई है।

चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि जो आदेश जारी किया गया है, वो नागरिक पुलिस को लेकर है, जो वॉलेंट्री फोर्स है ना कि रेगुलर पुलिस फोर्स। राज्य पुलिस को लेकर आयोग ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में जो बातें इस संबंध में टीएमसी की ओर से कही गई हैं, उनमें सच्चाई नहीं है।
चुनाव आयोग से मिला था टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल
शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेताओं सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। जिसने चुनाव आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। चुनाव आयोग बंगाल में ने मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर राज्य पुलिस की मौजूदगी की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। ऐसी जगहों पर केवल केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। यदि यह सही है, तो यह निर्णय असामान्य है। टीएमसी ने कहा कि आयोग का निर्णय केवल पश्चिम बंगाल के लिए है, देश के चार अन्य राज्यों के लिए नहीं हैं, जहां उसके साथ चुनाव होने जा रहे हैं । यह एक पक्षपातपूर्ण फैसला है। ऐसे में मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर केवल केंद्रीय बलों को तैनात करने के फैसले को वापस लिया जाए। अब आयोग का इस पर जवाब आया है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को से 29 अप्रैल तक आठ चरणों में चुनाव होना है। इसके बाद दो मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा।












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