ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट कल दोपहर 12 बजे सुना सकता है फैसला
वाराणसी, 11 मई: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर मामले में चल रहे विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट गुरुवार अपना फैसला सुनाने के साथ ही अगली वीडियोग्राफी की तारीख भी देगा।
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एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग
प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग की गई। कोर्ट में इसको लेकर 3 दिन तक बहस चली। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 12 मई को तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में रहेंगे कि नहीं।
कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में देरी करने के लिए मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ऐसी याचिका लगाई गई है और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है। बता दें, मस्जिद में हो रहे सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही विरोध कर रहा है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा भी किया गया और सर्वे व वीडियोग्राफी रोकने की मांग की गई थी।
'मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया'
इससे पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर को बैरिकेडिंग के दूसरे तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में मुस्लिम पक्षकार द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया गया। हिंदू पक्षकार के तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्षकार ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में अंदर जाने से यह कहते हुए रोका कि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है।












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