ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर संशय, क्या आज अदालत में हो पाएगी पेश

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर संशय, क्या आज अदालत में हो पाएगी पेश

वाराणसी, 17 मई: श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा सर्वे का काम 16 मई को पूरा हो गया है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट आज अदालत में पेश नहीं हो पाएगी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज (17 मई) को कोर्ट में पेश होनी थीं। लेकिन अब यह रिपोर्ट दो से तीन दिनों के लिए लटक गई है। क्योंकि, तस्वीर और कई घंटे के वीडियो का डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरा नहीं हो सका है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह की मानें तो रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है इसलिए कोर्ट में एप्लिकेशन देकर समय की मांग करेंगे।

Court Commissioner Ajay Pratap Singh Says gyanvapi mosque survey report not complete yet

असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया, 'हमारी रिपोर्ट 50% तक तैयार हो गई है। रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है, इसलिए आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम कोर्ट में एप्लिकेशन देकर समय की मांग करेंगे। 2-3 दिन का समय मांगेंगे।' इस बीच न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। समय के अंतर्गत रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर देरी होती है तो देखा जाएगा।

17 मई को थी सर्वे रिपोर्ट सब्मिट करने की मियाद
ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए 17 मई तक का समय कोर्ट कमिश्नर को दिया गया था। हालांकि, विवाद के बाद सर्वे का काम रोक दिया गया था। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने से साफ इनकार कर दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे 12 मई से फिर शुरू हुआ था। साथ ही विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया था, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया था।

जानिए क्यों हो रहा है सर्वे?
18 अप्रैल, 2021 को यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई थी, पांच महिलाएं- राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और दूसरों ने वाराणसी में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मस्जिद की दीवार पर उपस्थित देवी-देवताओं की पूजा प्रतिदिन करने की अनुमति मांगी। अभी यह साल में मुख्यतौर पर दो ही मौकों पर दी जाती है। उन्होंने अदालत से यह भी अपील की कि यह सुनिश्चित करें कि विरोधी पक्ष मूर्तियों को किसी तरह से क्षतिग्रस्त ना करें।

सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई
इस बीच वाराणसी कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवाने में पहले प्रयास में विफल रह चुकी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया कमिटी ने फिर से अपील दायर की हुई है। संभावना है कि निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए। मुस्लिम पक्ष ने अबतक सर्वे को रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कामयाबी नहीं मिली है।

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