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न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमा अलर्ट, सुरक्षा ऑडिट के साथ ही जारी हुए ये निर्देश

UTTARAKHAND threats bomb courts बीते तीन दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट है। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने न्यायाधीशों, न्यायालयों एवं न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराते हुए चिन्हित कमियों के निराकरण के निर्देश जारी किए हैं।

साथ ही पुलिस सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही Quick Response Team व ATS की टीमों का भी न्यायालय परिसरों में नियुक्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके अलावा धमकियों को देखते हुए समय-समय पर न्यायालय परिसरों में मॉक ड्रील और आपातकालीन निकास योजना बनाने को कहा गया है।

UTTARAKHAND Police on alert after receiving threats bomb courts security audits issuing instructions
  • न्यायालय परिसरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस/पीएसी बल को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ नियुक्त किया जाये।
  • न्यायालयों के प्रवेश एवं निकासी द्वारों पर सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता कर पहचान पत्र के माध्यम से प्रवेश/निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति न्यायालय परिसरों में प्रवेश न कर सके।
  • न्यायालय परिसरों में बैरियर लगाकर एक्सेस कन्ट्रोल की व्यवस्था तथा प्रवेश द्वारों पर न्यायालयों में आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिस हेतु स्थानीय अभिसूचना इकाई व अन्य पुलिस बल को नियुक्त किया जाये।
  • न्यायाधीशों एवं न्यायालयों की सुरक्षा ड्यूटी में पूर्व से नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को वर्तमान परिदृश्य में सुरक्षा संवेदनशीलता के प्रति सतर्क कर दिया जाये।
  • आतंकवादी घटनाओं, बम हमलों आदि को देखते हुए जनपदों में Quick Response Team व ATS की टीमों का भी न्यायालय परिसरों में नियुक्त किया जाये।
  • न्यायालयों की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः काल में बम डिस्पोजल दस्ते एवं डॉग स्क्वाड से ए०एस० चैक की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
  • न्यायालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाये।
  • न्यायालय परिसरों में नियमित पैट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
  • ड्यूटी में नियुक्त कार्मिकों की नियमित रुप से चैकिंग सुनिश्चित की जाये।
  • धमकियों को देखते हुए समय-समय पर न्यायालय परिसरों में मॉक ड्रील और आपातकालीन निकास योजना बनायी जाये।
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