UK NEWS: उत्तराखंड में भी शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया, जानिए कब से और क्या करें, किनको हो सकती है परेशानी

Uttarakhand News Special Intensive Revision भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देश भर में दूसरे चरण के तहत एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड राज्य में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू जनवरी या फरवरी में शुरू हो सकती है। जिसके लिए उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी है।

उत्तराखंड में प्रस्तावित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तिथियां अभी तय नहीं की गई है।उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से की जा रही इस पहल का लाभ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान होगा।

UK NEWS SIR process will also start Uttarakhand know when what to do who may face problems

दूसरे चरण के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीसरे चरण में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य में एसआईआर शुरू होने के साथ ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी।

ऐसे में उत्तराखंड की मतदाता सूची में नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र में बदलाव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर वर्तमान समय में किसी भी मतदाता को अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का कोई संशोधन करना है तो वो राज्य में एसआईआर शुरू होने से पहले वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर करा सकते हैं।

  • एसआईआर के दौरान मतदाताओं का सत्यापन करने वाले कर्मचारियों को सभी मतदाताओं से डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • जिन मतदाताओं का नाम साल 2003 और 2025 के मतदाता सूची में होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होगी।
  • बाद में जुड़े मतदाताओं और जिला बदले या फिर एड्रेस में जिन मतदाताओं ने बदलाव किया है, उनसे ही दस्तावेज लेना होगा।
  • एसआईआर के दौरान सभी मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा। सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को दस्तावेज देना होगा, जिनका नाम मतदाता सूची में साल 2003 के बाद जोड़ा गया है।
  • जिन मतदाताओं के माता- पिता का नाम, साल 2003 की मतदाता सूची में है, उनको भी कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
  • अगर किसी मतदाता ने अपना पता या विधानसभा क्षेत्र बदला है तो वो इसकी जानकारी एसआईआर से पहले ही दे दें, ताकि एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
  • साल 2003 के बाद अन्य राज्यों से शादी कर उत्तराखंड में आईं महिलाओं को मतदाता सूची में अपना नाम रखने के लिए अपने मायके से कागजात लाने होंगे।
  • महिला जिस राज्य से उत्तराखंड में आई हैं, उस राज्य की साल 2003 के मतदाता सूची में उनके नाम होने संबंधित दस्तावेज को एसआईआर के दौरान देना होगा।
  • अगर साल 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर उस महिला को अपने माता-पिता के नाम की सूची जमा करनी होगी।
  • अगर किसी व्यक्ति का वोट दो जगह पर है तो वो एसआईआर शुरू होने से पहले ही बीएलओ से संपर्क कर उसे हटवा लें नहीं तो, एसआईआर शुरू होने के बाद ऐसे दोहरे मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उन्हें एसडीएम के पास जाकर अपना जवाब देना होगा
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