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अंकिता भंडारी हत्याकांड: दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

Ankita bhandari murder case judgement अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला दिया है।

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बता दें कि अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुनाया। ​कोर्ट के बाहर पहले से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। साथ ही लोगों ने कोर्ट परिसर में घुसने की कोशिश की। इस बीच कोर्ट के बाहर पहले से ही बेरिकेडिंग की गई थी।

पुलिस ने पूरी सख्ती के साथ लोगों को बेरिकेडिंग के बाहर रखा। काफी देर तक पुलिस और लोगों में विवाद की स्थिति बनी रही। इस बीच कोर्ट ने पहले तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

बाद में कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया साथ ही अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला दिया है।

क्या है अंकिता भंडारी मर्डर केस

उत्तराखंड की पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी यमकेश्‍वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्‍शनिस्‍ट थी। जो कि 18 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद एसडीआरएफ ने 24 सितंबर को चीला पॉवर हाउस नहर से अंकिता भण्डारी का शव बरामद किया। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया।

इस मामले में पुलकित आर्य के साथ रिसॉर्ट मैनेजर 35 वर्षीय सौरभ भास्कर और 19 वर्षीय कर्मचारी अंकित गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया। पुलकित आर्य का ऋषिकेश के पास यमकेश्वर में वनंतरा रिसॉर्ट था। अंकिता का पुलकित के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद तीनों आरोपियों ने पीड़िता को चिल्ला नहर के में धकेल दिया था।

इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। आज घटना के दो साल आठ माह बाद कोर्ट ने अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 / 201 / 354 ए आईपीसी व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषसिद्ध और अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को धारा 302 / 201 आईपीसी व3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषसिद्ध किया है।

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