UP News: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बेटे और पत्नी को दी जमानत
UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को जमानत दे दी है।
इसके अलावा आजम खान की सजा पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में 14 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।

18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई थी सजा: दरअसल, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व अब्दुल्ला आजम जेल में बंद है। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दिए जाने और सजा पर रोक लगाई जाने के बाद भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में ही रहेंगे। जबकि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा कुछ दिन में जेल से छूटकर बाहर निकल जाएंगी।
बताया जा रहा है कि आजम खान को हेट स्पीच से जुड़े एक अन्य मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में उसे मामले में आजम खान अभी जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी एक अन्य मामले में आरोपी हैं। ऐसे में अब्दुल्ला आजम भी जेल में रहेंगे।
आजम उनके बेटे और पत्नी अलग-अलग जेल में है बंद: सपा नेता आज़म खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं जबकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में और बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। तीनों के खिलाफ सजा का ऐलान किए जाने के बाद ही सरकार द्वारा आजम खान और उनकी पत्नी तथा बेटे तीनों को अलग-अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
इसलिए बनवाया था फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट: आजम खान के बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। इस मामले में रामपुर से भाजपा विधायक द्वारा उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई थी। मामले में अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था।












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