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यूपी: इस्लाम में नाखून बढ़ाना नाजायज, नेल पॉलिश पर जारी हुआ फतवा

सहारनपुर। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने एक बार फिर फतवा जारी किया है। महिलाओं द्वारा सजने संवरने व खूबसूरत दिखने के लिए उंगलियों पर लगाई जाने वाली रंग बिरंगी नेल पॉलिश के इस्तेमाल की इजाजत दी है। हालांकि उंगलियों के नाखून बढ़ाने को पूरी तरह गलत और मकरूह करार दिया है।

saharanpur: fatwa issued for long nails and nail polish

मुजफ्फरनगर के गांव तेवड़ा निवासी मोहम्मद तुफेल ने दारुल उलूम देवबंद के इफ्ता विभाग से लिखित में पूछा था कि क्या औरतें शादी में जाते समय या फिर शौकियाई नेल पॉलिश लगा सकती है। क्या मर्द या औरत के लिए नाखून बढ़ाना जायज है। इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद के इफ्ता विभाग के मुफ्तियों की खंड पीठ ने जारी फतवे में कहा है कि औरत के लिए नेल पॉलीश लगाने की गुंजाइश है। बशर्त उसमें कोई नापाक चीज न मिली हुई हो।

फतवे में स्पष्ट किया गया है कि पॉलीश से नाखून पर रंग की पर्त जम जाती है। जब तक उसे साफ न कर दिया जाए नाखून तक पानी नहीं पहुंच सकता। ऐसी सूरत में न वजू हो सकती है और न गुसल। इसलिए वजू व फर्ज गुसल से पहले नाखून पर जमी हुई रंग की परत को साफ करना जरूरी होगा। दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया है कि मर्द व औरत दोनों के लिए ही नाखून बढ़ाना सही नहीं है और चालीस दिन के बाद भी नाखून न काटना मकरूह है।

तंजीम-अबना-ए-दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष मुफ्ती यादे इलाही कासमी ने दारुल इफ्ता द्वारा जारी फतवे को पूरी तरह दुरुस्त बताते हुए कहा कि इस्लाम औरत को सजने संवरने से बिल्कुल नहीं रोकता है। लेकिन ऐसी चीजे जिनके इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी फर्ज की अदायगी में परेशानी होती हो उससे बचना जरूरी है।

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