यूपी में महिला कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करने का बदला नियम
लखनऊ, 29 मई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनेस में सहूलियत के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्देश सरकार ने महिलाओं के फैक्ट्री में काम करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जो महिलाएं फैक्ट्री में काम करती हैं उनकी सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नए नियम बनाए हैं। श्रम विभाग के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंद्र ने शनिवार को बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओँ के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए घए हैं। अब महिला कर्मचारी फैक्ट्री में शाम को 7 बजे के बाद काम कर सकती हैं, यही नहीं महिलाएं सुबह 6 बजे के पहले भी काम कर सकती हैं बशर्ते महिलाएं इसके लिए अपनी सहमति फैक्ट्री संचालक को लिखित में दें।
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श्रम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर महिलाएं रात की शिफ्ट में काम करना चाहती हैं तो वह इसके लिए लिखित में अपनी अनुमति देकर काम कर सकती हैं। रात में काम करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ नियम लाए गए हैं। लिखित में अनुमति देने के बाद महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। इससे पहले महिलाओं को रात में फैक्ट्री में काम करने के लिए अनुमति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब हमने महिलाओं के लिए रात्रि शिफ्ट की अनुमति दे दी है। यह नियम सिर्फ फैक्ट्री के लिए हैं।
सुरेश चंद्रा ने बताया कि रात्रि शिफ्ट में काम करने के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फैक्ट्री इसके लिए एक आवेदन पत्र भेज सकते हैं कि किन शर्तों पर महिलाओं को काम करने दिया जाएगा। ऐसा लेबर कमिश्नर के पोर्टल पर किया जा सकता है। इसके बाद अनुमति दे दी जाएगी। नए नियमों के बारे में सुरेश चंद्रा ने कहा कि अगर महिलाएं लिखित में सहमति नहीं देती हैं तो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में वह काम नहीं कर सकती हैं। अगर महिला रात में काम करने से इनकार करती है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। जो महिला रात में काम करेगी उसे घर से फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट आने-जाने के लिए अनिवार्य रूप से मुहैया कराना होगा।