Afzal Ansari News: मुख्तार के भाई अफजाल को HC से राहत, 4 साल की सजा रद्द, जानें पूरा मामला?
Afzal Ansari News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है।
गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को खारिज करने पर अधिवक्ता दया शंकर मिश्रा ने कहा कि सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अदालत के आदेश को खारिज कर दिया गया है। उनकी सजा रद्द कर दी गई है। उन्हें बरी कर दिया गया है और उन्होंने सांसद के रूप में शपथ ली है।

वहीं, अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी। आज फैसला आया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसद अफजल अंसारी की सजा को खारिज कर दिया।
अफजाल ने लोकसभा चुनाव में लहराया परचम
अफजाल अंसारी गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई हैं, जिनकी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जेल में मौत हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट जीती थी। इनका मुकाबला बीजेपी के पारसनाथ राय और बसपा के उमेश कुमार सिंह से था। अंसारी ने पारसनाथ राय के खिलाफ 1,24,861 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।
कृष्णानंद राय की हत्या में पहुंचे थे जेल, 4 साल की मिली थी जेल
इससे पहले, अप्रैल 2023 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े अपहरण और हत्या के मामले में तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी। उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जेल में बंद माफिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।












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